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Income Tax Pay Advance Tax Till 15 March 2023 As Advance Tax Deadline Ends Today Know Details Of It

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Advance Tax Deadline: नौकरी करने वाले हर व्यक्ति को अपनी सैलरी का एक हिस्सा टैक्स के रूप में जमा करना पड़ता है. ऐसे में अगर आप वित्त वर्ष 2022-23 के अपना एडवांस पेमेंट (Advance Tax Payment) करना चाहते हैं तो आज ही इस काम को निपटा लें. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक एडवांस टैक्स की चौथी किस्त भरने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 तय की गई है. बता दें कि जिन लोगों की एक वित्त वर्ष में टैक्स की देनदारी 10,000 रुपये से अधिक की है वह एडवांस टैक्स दे सकते हैं. यह टैक्स कुल चार किस्तों में दिया जाता है जिसकी तारीख इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा तय की जाती है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके दी जानकारी-

अपनी आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस बारे में जानकारी शेयर करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि एडवांस टैक्स (Advance Tax Payment Deadline) देने वाले लोग ध्यान दें!  एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त जमा करने के लिए आपके पास 15 मार्च 2023 तक का वक्त है. अगर आपने अभी तक इस काम को नहीं निपटाया है जो जल्द से जल्द निपटा दें.

कैसे करें ऑनलाइन एडवांस टैक्स का भुगतान-

  • अगर आपने अभी तक एडवांस टैक्स को नहीं जमा किया है तो कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप इस काम को आसानी से निपटा सकते हैं.
  • इसके लिए टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.tin-nsdl.com  पर विजिट करें.
  • आगे Services के सेक्शन पर क्लिक करके पे ऑनलाइन टैक्स पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपको एडवांस टैक्स पेमेंट के लिए आप सही चालान को चुनें.
  • इसके बाद आपको वित्त वर्ष, एसेसमेंट ईयर, एड्रेस, मोबाइल नंबर आदि जैसी जानकारी फिल करनी होगी. इसमें ईमेल की जानकारी को भी दर्ज करना होगा.
  • फिर सारी डिटेल्स को क्रॉस चेक करें और फिर आपको नेट बैंकिंग के पेज पर भेज दिया जाएगा.
  • फिर आपको जितनी एडवांस पेमेंट करनी है वह तुरंत कर दें. इसके बाद आपको टैक्स पेमेंट की रसीद मिल जाएगी.
  • यह प्रमाणित करेगा कि आपका एडवांस टैक्स पेमेंट हो चुका है.

ऑफलाइन भी कर सकते हैं एडवांस पेमेंट  

गौरतलब है कि टैक्सपेयर्स ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी टैक्स पेमेंट कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले बैंक में जाकर एडवांस टैक्स के लिए चालान 280 भरना होगा.
इसके बाद आपको  एसेसमेंट ईयर, एड्रेस आदि जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी.
इसके बाद आपको कैश या चेक (कितनी राशि जमा करनी है) इसे बैंक के काउंटर में जमा करना होगा.
पैसे जमा करने के बाद आपको बैंक एक रसीद देगा जिससे आपका एडवांस टैक्स जमा हो जाएगा.

एडवांस टैक्स नहीं करने पर क्या होगा

अगर आपकी टैक्स की देनदारी 10,000 से रुपये से अधिक है तो आपके लिए एडवांस टैक्स जमा करना आवश्यक है. अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने से चुकता है तो उसे पहले तीन किस्तों पर 3 फीसदी और आखिरी किस्त पर 1 फीसदी के हिसाब से कुल एडवांस टैक्स की राशि पर ब्याज देना होगा. यह जुर्माना इनकम टैक्स की धारा 23B और 24C के तहत लिया जाता है. वहीं अगर अपने अपनी देनदारी से अधिक एडवांस टैक्स जमा कर दिया है तो ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी टैक्स राशि को वापस कर देगा. इस रिफंड को पाने के लिए आप फॉर्म 30 भरकर जमा कर दें. आपके खाते में राशि वापस आ जाएगी.

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