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UIDAI Makes Online Document Update In Aadhaar Free Of Cost To Benefit Millions Of Residents

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UIDAI Update: अगर आप अपने आधार में ऑनलाइन जाकर कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो अब बिलकुल मुफ्त में कर सकेंगे. यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने नागरिकों को मुफ्त में आधार के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट करने की सुविधा प्रदान करने का फैसला किया है. यूआईडीएआई के इस फैसले से लाखों लोगों को फायदा होगा.  

डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के तहत  यूआईडीएआई  ने ये फैसला लिया है. साथ ही लोगों से अपील की है कि मायआधार पोर्टल (MyAadhaar portal) पर जाकर मुफ्त में डॉक्यूमेंट अपडेट फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं. मुफ्त में ये सुविधा केवल तीन महीने के लिए उपलब्ध होगा. 15 मार्च 2023 से लेकर 14 जून 2023 तक ये सुविधा उपलब्ध है. मायआधार पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए कोई फीस का भुगतान नहीं करना होगा लेकिन आधार सेंटर्स पर जाकर डॉक्यूमेंट अपडेट करने पर 50 रुपये फीस देने होगा जैसा पहले लगता आया है. 

जिन नागरिकों का आधार 10 साल पहले बना है और कभी अपडेट नहीं हुआ है उन्हें यूआईडीएआई अपना डेमोग्राफिक डिटेल्स अपडेट करने के लिए प्रूफ ऑफ आईडेंटिटी (Proof of Identity) और पते का प्रूफ (Proof of Address) फिर से रिवैलिडेट करने को कह रही है.  इससे ऑथेनटिफिकेशन के सफलता में तेजी आएगी, इज ऑफ लिविंग में सुधार होगा साथ डिलिवरी सर्विस में भी सुधार देखने को मिलेगा. 

अगर किसी को अपने डेमोग्रफिक डिटेल्स जैसे नाम, जन्मतिथि, पता और दूसरे चीजों में बदलाव करना है तो वे लोग रेग्युलर ऑनलाइन अपडेट सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नजदीक के आधार सेंटर्स पर जाकर बदलाव कर सकते हैं. इसके लिए नॉर्मल चार्ज लगेगा. 

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नागरिकों को  https://myaadhaar.uidai.gov.in में अपने आधार नंबर के जरिए लॉगिन करना होगा. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. डॉक्यूमेंट अपडेट पर क्लिक करना होगा और मौजूदा डिटेल्स डिसप्ले हो जाएगा. आधार होल्डर को डिटेल्स वेरिफाई करना होगा. सब सही होने पर हायपरलिंक पर क्लिक करना होगा. अगले स्क्रीन में  प्रूफ ऑफ आईडेंटिटी  और पते का प्रूफ ड्रॉपडाउन लिस्ट से सेलेक्ट करना होगा. और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा. अपडेट और मंजूर किए जाने के बाद प्रूफ ऑफ आईडेंटिटी और पते का प्रूफ यूआईडीएआई के आधिकारिक वेबसाइट पर दिखने लगेगा. 

आधार के एनरोलमेंट और अपडेट रेग्युलेशन 2016 के मुताबिक आधार होल्डर्स 10 साल के बाद एक बार  प्रूफ ऑफ आईडेंटिटी  और पते का प्रूफ सबमिट कर आधार अपडेट कर सकते हैं. 

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