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Uganda Court Order A Woman To Pay 2 Lakh Rupees To Ex For Breakup Trending News

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Latest Trending News: प्यार और रिलेशनशिप के किस्से आपने खूब सुने होंगे, लेकिन रिलेशनशिप में अब ब्रेकअप भी आम बात हो गई है. आमतौर पर ब्रेकअप तकलीफ देने वाला होता है. ब्रेकअप की वजह से कई बार लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, लेकिन कहते हैं न कि हर कहानी एक जैसी नहीं होती. कुछ मामले अपवाद भी साबित होते हैं. ऐसा ही एक मामला युगांडा में सामने आया है

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो युगांडा की एक अदालत ने एक महिला को आदेश दिया है कि वह अपने पूर्व मंगेतर को अपनी पढ़ाई के लिए भुगतान करने के बाद सगाई तोड़ने के एवज में 2,800 डॉलर से अधिक का भुगतान करे.

कोर्ट ने महिला पर की ये टिप्पणी

मैजिस्ट्रेट चार्ल्स मुकोबी ने पश्चिमी युगांडा के कानुंगु जिले में गुरुवार को हुई इस घटना के बारे में बताया कि कोर्ट ने यह आदेश देते वक्त कहा कि “आपके ब्रेकअप करने ने असुविधा और मनोवैज्ञानिक पीड़ा पैदा हुई है. सेवानिवृत्त शिक्षक रिचर्ड टुमवीन ने क्यारीकुंडा के लॉ डिप्लोमा के लिए पैसों का भुगतान किया था. अब वह अचानक से शादी करने के खिलाफ हो गईं हैं. जज ने कहा “चूंकि शादी करने का वादा प्रतिवादी की ओर से वादी की हानि के लिए पूरा नहीं किया गया था, इसलिए वादी हर्जाने का हकदार है.” शिलिंग्स ने 2,560 डॉलर यानी करीब 212,480 रुपये देने का आदेश दिया है. 

पीड़ित ने कहा, इस घटना ने काफी चोट दी है

अदालत ने उसे 1 मिलियन शिलिंग का भुगतान करने का भी आदेश दिया. उन्होंने कहा, “क्यारीकुंडा ने न तो बचाव पेश किया और न ही कार्यवाही में भाग लिया. ऐसे में वह इस मामले को लेकर कितनी गंभीर हैं, इसका भी पता चलता है.” वहीं, इस पूरे मामले को लेकर पीड़त तुमवीन काफी आहत हैं. उन्होंने कहा “शुक्रवार को इस मामले ने मेरे दिल में स्थायी चोटें छोड़ी हैं. इसने मेरे जीवन को बाधित करने का काम किया है.”

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