बिज़नेस

Tax Saving Options You Can Save Upto 4 Lakhs Tax Without Section 80c Benefits


Tax Saving Tips: बजट 2023 के दौरान निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को राहत देते हुए नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत 7 लाख रुपये टैक्स की लिमिट कर दी है. हालांकि अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) के तहत टैक्स का भुगतान करते हैं तो आपको कटौती की आवश्यकता होगी. आयकर की धारा 80सी (Tax Saving under Section 80C) के तहत 1.5 लाख रुपये तक की सालाना छूट दी जाती है, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी है. 

आयकर की धारा 80सी के अलावा कुछ अन्य विकल्प हैं, जिसके तहत आप लाखों रुपये के टैक्स की बचत कर सकते हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन से वह पांच विकल्प हैं. 

नेशनल पेंशन स्कीम 

एनपीएस योजना के तहत अगर आप निवेश करते हैं तो 50 हजार रुपये तक की टैक्स की बचत सेक्शन 80CCD (1B) के तहत कर सकते हैं. इसका मतलब है कि अगर आपकी सालाना इनकम टैक्स में आती है और 50 हजार रुपये अधिक है तो आप इसके तहत 50 हजार रुपये की छूट ले सकते हैं. 

हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम

आयकर की धारा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम भुगतान पर टैक्स की छूट पा सकते हैं. 25 हजार से लेकर आप 1 लाख रुपये तक के टैक्स में छूट पा सकते हैं. 60 साल से कम उम्र के टैक्सपेयर 25 हजार रुपये के प्रीमियम पर टैक्स छूट ले सकते हैं. इसके अलावा पैरेंट के नाम पर भी 25 हजार रुपये की टैक्स छूट ली जा सकती है. 

paisa reels

होम लोन पर टैक्स छूट 

अगर आपने घर खरीदने या बनवाने के लिए होम लोन लिया है तो 2 लाख रुपये तक के टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. हालांकि ये घर सेल्फ यूज के लिए होना चाहिए. 

सेविंग अकाउंट के ब्याज पर छूट 

आयकर की धारा 80TTA के तहत सेविंग अकाउंट में जमा करने वाले 10 हजार रुपये सलाना ब्याज पर टैक्स की छूट का दावा कर सकते हैं. यह सभी बैंकों के सेविंग अकाउंट के लिए उपलब्ध है. वहीं कई सेविंग अकाउंट होने पर सीनियर सिटीजन को 80TTB के तहत नॉन टैक्सएबल अमाउंट 50,000 रुपये है. 

चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दान करने पर छूट 

आयकर की धारा 80CCC के तहत आप चैरिटेबल अमाउंट पर छूट का दावा कर सकते हैं. 200 रुपये से ज्यादा के अमाउंट पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं.  

ये भी पढ़ें

Home Loan: बढ़ गई होम लोन की ईएमआई? क्‍या अभी Pre-Payment के जरिये घटा सकते हैं बोझ

 

#Tax #Saving #Options #Save #Upto #Lakhs #Tax #Section #80c #Benefits

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button