Supreme Court Said Delhi MCD Mayor Election 2023 To Be Held Soon, AAP Demanded Delhi LG Resignation, 10 Highlights | MCD Mayor Election: जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन, SC ने कहा- मनोनीत सदस्य नहीं करेंगे वोट, AAP ने मांगा LG का इस्तीफा

Delhi MCD Mayor Election 2023: दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार (17 फरवरी) को आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ी राहत देते हुए कहा कि चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं करेंगे और 24 घंटे के भीतर चुनाव को लेकर नोटिस जारी किया जाए. आप ने जल्द चुनाव कराने और मनोनीत सदस्यों के मतदान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जानिए मामले से जुड़ी बड़ी बातें.
1. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मेयर का चुनाव पहले कराया जाएगा और मनोनीत सदस्यों को निगम की बैठकों में वोट देने का अधिकार नहीं होगा. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने संबंधित प्राधिकरण को मेयर के चुनाव के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया. कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि नोटिस में मेयर, डिप्टी मेयर और अन्य सदस्यों के चुनाव की तारीख तय की जाएगी.
2. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मेयर का चुनाव एमसीडी की पहली बैठक में कराया जाएगा और निर्वाचित होने के बाद वह डिप्टी मेयर के चुनाव की अध्यक्षता करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम में एक प्रावधान इंगित करता है कि नामित व्यक्तियों को निगम की बैठकों में मतदान का अधिकार नहीं होगा. अदालत ने कुछ मुद्दों पर एमसीडी और दिल्ली के उपराज्यपाल की दलीलों को स्वीकार करने में भी असमर्थता जताई.
3. कोर्ट आम आदमी पार्टी की नेता शैली ओबेरॉय की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति देने के दिल्ली के उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ता ने एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के लिए जल्द चुनाव की मांग की थी.
4. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लोकतंत्र की जीत करार दिया. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायालय का आदेश यह साबित करता है कि उपराज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी दोनों अवैध और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे थे.
5. अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत है. सुप्रीम कोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया. ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा. ये साबित हो गया कि उपराज्यपाल और बीजेपी मिलकर आये दिन दिल्ली में कैसे गैरकानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं.
6. एमसीडी के सूत्रों ने पीटीआई को शुक्रवार को बताया कि दिल्ली के मेयर का चुनाव कराने के लिए म्यूनिसिपल हाउस बुलाने की नई तारीख का प्रस्ताव वाला एक पत्र उपराज्यपाल को शनिवार शाम तक भेजे जाने की उम्मीद है. इस प्रस्ताव पर एलजी की ओर से मुहर लगेगी और नोटिफिकेशन जारी होगा.
7. कोर्ट के आदेश पर आप ने कहा कि यह उसकी जीत है और सुप्रीम कोर्ट में लोगों का भरोसा बढ़ा है. आप ने कहा कि ये उसकी संवैधानिक जीत है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हुआ कि एलजी झूठे और बेईमान आदमी हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं. दिल्ली मेयर चुनाव पर अदालत का फैसला बीजेपी के चेहरे पर एक तमाचा है.
8. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह साफ है कि एलजी साहब लगातार संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करके दिल्लीवालों के काम रोकते हैं और लोगों के लिए परेशानियों खड़ी करते हैं. संविधान को न मानने वाले एलजी साहब को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए.
9. वहीं दिल्ली बीजेपी ने कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि वह हमेशा चाहती थी कि मेयर का चुनाव जल्द से जल्द हो. दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. हम हमेशा चाहते थे कि चुनाव जल्द से जल्द हों. आम आदमी पार्टी ने ही एमसीडी सदन की पिछली तीन बैठकों में चुनाव नहीं होने दिया.
10. मेयर चुनाव में 250 निर्वाचित पार्षद, दिल्ली से 10 सांसद (सात लोकसभा और तीन राज्यसभा) और 14 विधायक वोट करेंगे. दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने आप के 13 और बीजेपी के एक विधायक को नामित किया है. मेयर चुनाव के लिए कुल वोट 274 हैं. आप के पास 134 पार्षद, 3 सांसद और 13 विधायकों के वोट हैं. जबकि बीजेपी के पास 105 पार्षद, 7 सांसद और एक विधायक की वोट है. कांग्रेस के नौ पार्षद हैं जबकि दो निर्दलीय हैं. पिछले साल दिसंबर में हुए एमसीडी (MCD) चुनाव में आप ने 134 वार्ड और बीजेपी ने 104 वार्ड जीते थे. बाद में मुंडका के पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए थे.
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