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Supreme Court Rejects Plea Of Girl Marriage Minimum Age 18 To 21 Year | Court News: लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र वाली एक और याचिका SC ने की खारिज, कहा

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Girl’s Marriage Age: सुप्रीम कोर्ट ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने के अनुरोध वाली याचिका पर सोमवार (27 मार्च) को विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह उम्र तय करने के लिए संसद को कानून बनाने का निर्देश देने जैसा होगा.

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिंह और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि वह इस मुद्दे पर विचार नहीं करेगी और यह मामला विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है.

विवाह की कानूनी उम्र में समानता की मांग

शीर्ष अदालत ने 20 फरवरी के अपने आदेश का हवाला दिया जिसमें उसने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की दायर एक अन्य जनहित याचिका को खारिज कर दिया था. इस याचिका में भी पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र में समानता की मांग की गई थी. केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘यह कानून बनाने जैसा होगा… यह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है. एक प्रावधान को खत्म करने से ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां महिलाओं की शादी के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं होगी.’

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अगर अदालत इस दलील पर विचार करेगी तो यह संसद को न्यूनतम आयु तय करने का निर्देश देने जैसा होगा. बेंच ने कहा, ‘इन कार्यवाहियों में चुनौती पुरुषों और महिलाओं की शादी की उम्र पर पर्सनल लॉ को लेकर है. हमने 20 फरवरी, 2023 को अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ के एक समान मामले में फैसला किया है … पारित आदेश के मद्देनजर, याचिका खारिज की जाती है.” शाहिदा कुरैशी की दायर याचिका में महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने का अनुरोध किया गया था.

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