भारत

Supreme Court Hear CBI Plea On 23 Jan, In The Case Of NCP Leader And Former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh Bail


Anil Deshmukh case news: भ्रष्टाचार के एक मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जांच एजेंसी सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई कर सकता है.

खबर है कि मुख्‍य न्‍यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम और जेबी पारदीवाला की बेंच हाईकोर्ट के जमानत आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर विचार करेगी. इससे पहले 20 जनवरी को इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केंद्रीय जांच एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, किसी अन्य मामले में एक अन्य बेंच के समक्ष बहस कर रहे थे. तब देशमुख से जुड़े मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी. 

हाईकोर्ट से मिली थी अनिल देशमुख को जमानत

बता दें कि भ्रष्टाचार के मामले में देशमुख को जमानत देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए जांच एजेंसी सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. 

news reels

73 वर्षीय अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 दिसंबर को जमानत दी थी, और यह भी कहा था कि आदेश 10 दिनों के बाद प्रभावी होगा. उधर, सीबीआई ने इसे शीर्ष अदालत में चुनौती देने के लिए समय मांगा. हाई कोर्ट ने कहा था कि खारिज किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वझे के बयान को छोड़कर, सीबीआई द्वारा रिकॉर्ड किए गए किसी भी बयान से संकेत नहीं मिलता है कि राजनेता के इशारे पर मुंबई में बार मालिकों से पैसा वसूला गया था. 

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में, सीबीआई ने दावा किया है कि हाईकोर्ट ने देशमुख को जमानत देने में “गंभीर त्रुटि” की है.

सीबीआई ने दावा किया कि हाईकोर्ट इस बात पर गौर करने में विफल रहा कि एजेंसी द्वारा दायर चार्जशीट केवल आरोपी से गवाह बने सचिन वझे के बयान पर निर्भर नहीं है, बल्कि अन्य भौतिक सबूतों पर भी आधारित है. 

CBI ने हाईकोर्ट के आदेश पर एकतरफा रोक लगाने की मांग की

सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा कि हाईकोर्ट यह मानने में भी विफल रहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री का पद छोड़ने के बावजूद देशमुख का राज्य में “काफी दबदबा” है. अंतरिम राहत के रूप में, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई लंबित होने तक हाईकोर्ट के आदेश पर एकतरफा रोक लगाने की मांग की है. 

देशमुख ने इससे पहले स्‍पेशल सीबीआई कोर्ट द्वारा जमानत के लिए उनके आवेदन को खारिज करने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट से देशमुख को जमानत मिल गई थी. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के बाद दिग्गज राकांपा राजनेता जेल में थे. 

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कॉपी अब हिंदी में भी होगी उपलब्ध, PM मोदी ने की CJI की तारीफ, जानें क्या कहा?

#Supreme #Court #Hear #CBI #Plea #Jan #Case #NCP #Leader #Maharashtra #Home #Minister #Anil #Deshmukh #Bail

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button