Shinde Vs Thackeray: Supreme Court Hears Uddhav Thackeray ECI Challenge And Shiv Sena Eknath Shinde Faction ANN | Shinde Vs Thackeray: उद्धव ठाकरे की याचिका पर SC में सुनवाई शुरू, शिंदे गुट ने कहा
Shinde vs Thackeray: एकनाथ शिंदे को शिवसेना का चुनाव चिह्न दिए जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. इस दौरान शिंदे पक्ष के वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुनवाई हाई कोर्ट में होनी चाहिए. इन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट में बात रखने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए.
कौल ने कहा कि इन्होंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक की मांग की थी, जो नहीं मिली थी. अब फिर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में विवाद के बाकी मामले लंबित हैं. इसलिए इसे भी सुनिए. लेकिन यह कोई आधार नहीं.
वहीं उद्धव ठाकरे की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि शिवसेना का 2018 का संविधान रिकॉर्ड पर नहीं है. इसलिए, विधायक दल में बहुमत के हिसाब से सुनवाई करेंगे. यह गलत है. अगर यह भी आधार हो तो विधान परिषद और राज्यसभा में हमारे पास बहुमत है.
उसकी उपेक्षा की गई. इसके बाद कौल ने कहा कि 2018 में एक पार्टी संविधान बना दिया गया कि सारे अधिकार अध्यक्ष के पास ही रहेंगे. इस तानाशाही भरे संविधान की जानकारी भी चुनाव आयोग को नहीं दी गई.
मामला क्या है?
निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे की अगुवाई वाले गुट को शुक्रवार (17 फरवरी) को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी और उसे दिवंगत बालासाहेब ठाकरे की स्थापित अविभाजित शिवसेना का ‘धनुष-बाण’ चुनाव चिन्ह आवंटित करने का आदेश दिया था. अब यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है.
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