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Review Petition Filed For Supreme Court Decision On Demonetisation Notesban In India By Narendra Modi Govt Know What Petitioner Says

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Review Petition on SC Verdict on Demonetisation: नोटबंदी (Notes Ban) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले की समीक्षा के लिए रविवार (5 फरवरी) को शीर्ष अदालत में एक पुनर्विचार याचिका (Review Petition) दाखिल की गई. मोदी सरकार (Modi Govt) ने 2016 में देश में नोटबंदी (Demonetisation) का फैसला लिया था. जिसके बाद 1000 और 500 रुपये के पुराने नोट चलन से बाहर हो गए. विपक्षी दल शुरू से नोटबंदी के फैसले पर बीजेपी नीत केंद्र सरकार को घेरते आए हैं. 

पिछले महीने (2 जनवरी) नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया था. शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने उस दिन 4:1 के बहुमत से फैसला सुनाया था. शीर्ष अदालत के बहुमत के फैसले में कहा गया था कि 1000 और 500 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने की सरकार की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण नहीं थी और न ही फैसले को जल्दबाजी में लिया गया था. 

कौन है याचिकाकर्ता?

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पुनर्विचार याचिका एक वकील एमएल शर्मा ने दायर की है. शर्मा उन 58 याचिकाकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा होने के बाद, सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

रविवार को पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हुए शर्मा ने दलील दी कि संविधान पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर फैसला देते वक्त उनकी लिखित दलीलों पर विचार नहीं किया, इस वजह से उचित न्याय नहीं हो सका. याचिकाकर्ता शर्मा ने कहा कि इसलिए नोटबंदी संबंधित शीर्ष अदालत के फैसले की समीक्षा के लिए अनुरोध किया है.

जनवरी में संविधान पीठ ने क्या सुनाया था फैसला?

न्यायमूर्ति एसए नजीर की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा था कि आर्थिक नीति के मामलों में बहुत संयम होना चाहिए और अदालत सरकार की वैसी किसी भी राय में हस्तक्षेप नहीं करेगी, अगर वह प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर या विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित हो. न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने हालांकि असहमति का फैसला दिया था और कहा था कि 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करना गैरकानूनी था.

यह भी पढ़ें- Supreme Court New Judges: सुप्रीम कोर्ट में पद संभालेंगे पांच नए जस्टिस, जानें कब लेंगे शपथ, क्या है उनका प्रोफाइल

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