Rahul Gandhi Defamation Case Gujarat High Court Will Hear Plea To Give Judgement Congress

Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में दोषी करार दिए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए शुक्रवार (7 जुलाई) का दिन काफी अहम होने वाला है. मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में दी गई सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट शुक्रवार की सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगा. इस फैसले के मद्देनजर तमाम कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं को पार्टी मुख्यालय पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं. गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रच्छक की सिंगल बेंच इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी. राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाई थी.
मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी मामले को लेकर लंबे समय से कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान छिड़ा हुआ है. कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने साजिशन राहुल गांधी के खिलाफ इस मानहानि मामले का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता छीनी जा सके. वहीं, बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि कांग्रेस नेता ने पिछड़े वर्ग को अपमानित करने वाली टिप्पणी की थी. राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में कहा गया था कि कई लोग मोदी सरनेम का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते इसे मोदी समाज से जोड़ना मजाक ही कहा जाएगा.
राहुल के लिए फैसले की घड़ी
13 अप्रैल 2019 : ‘मोदी सरनेम’ पर बयान
23 मार्च 2023 : राहुल गांधी दोषी करार, 2 साल की सजा
24 मार्च 2023 : लोकसभा सदस्यता रद्द
25 मार्च 2023 : राहुल गांधी का माफी मांगने से इनकार
27 मार्च 2023 : बंगला छोड़ने का नोटिस
22 अप्रैल 2023 : राहुल गांधी ने बंगला छोड़ा
7 जुलाई 2023 : याचिका पर आएगा गुजरात हाईकोर्ट का फैसला
क्यों गई राहुल गांधी की संसद सदस्यता?
राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की रैली के दौरान विवादित बयान दिया था. उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी. कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है.
इस बयान पर गुजरात में बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने स्थानीय कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था. बीजेपी विधायक का दावा था कि कांग्रेस नेता ने पूरे मोदी समाज को चोर बताया है. इस मामले में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा के साथ 15 हजार का जुर्माना लगाया था.
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