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Pakistan Former Information Minister Fawad Chaudhry Cried During The Tv Show

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Fawad Chaudhry Cried: पाकिस्तान (Pakistan) के ARY न्यूज में एक शो के दौरान पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेता फवाद चौधरी (Fawad Chaudhry) देशद्रोह के एक मामले में अपनी हिरासत को याद करते हुए फूट-फूट कर रो पड़े. PTI नेता ARY न्यूज के कार्यक्रम ‘ऑफ द रिकॉर्ड’ में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने देशद्रोह के एक मामले में अपनी नजरबंदी के समय को याद किया. फवाद चौधरी से बच्चों के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब वे जेल में उनसे मिलने पहुंचे तो उन्हें बहुत बुरा लगा.

शो के दौरान पूर्व मंत्री ने उन्हें हथकड़ी लगाकर और सिर ढक कर अदालत में पेश करने के तरीके की निंदा की. उन्होंने कहा कि उनको केस दर्ज करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था. जब उन्होंने पुलिस से वॉरंट के बारे में पूछा तो पुलिस ने कहा कि उन्हें मुझे गिरफ्तार करने का आदेश है. फवाद चौधरी ने आगे कहा कि पुलिस ने अब तक उनका फोन वापस नहीं किया है, जो गिरफ्तारी के समय जब्त कर लिया गया था. हालांकि, उन्होंने कहा, उनके साथ किसी भी तरह कि मारपीट नहीं की गई.

20,000 रुपये के मुआवजे पर जमानत 

पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) के सदस्यों को धमकाने के लिए दर्ज एक केस में इस्लामाबाद की एक अदालत की तरफ से जमानत दिए जाने के बाद पूर्व सूचना मंत्री को जेल से रिहा कर दिया गया था. इस्लामाबाद कोर्ट ने फवाद चौधरी की जमानत याचिका इस शर्त पर मंजूर कर ली कि वह किसी संवैधानिक संस्था के खिलाफ ऐसा कोई शब्द नहीं दोहराएंगे. जज ने PTI नेता को 20,000 रुपये के मुआवजे पर जमानत दी थी. शो के दौरान फवाद चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ताकत एक रेत की मिट्टी की तरह होती है मुट्ठी में. पर्सनल दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए. मैंने किसी को धमकी नहीं दी है. हमें किसी तरह कि हद क्रॉस नहीं करनी चाहिए. 

क्या था मामला?

इस्लामाबाद पुलिस ने पिछले हफ्ते पूर्व संघीय मंत्री फवाद चौधरी को पाकिस्तान चुनाव आयोग के सदस्यों को धमकी देने के आरोप में उनके घर से गिरफ्तार किया था. चौधरी के खिलाफ पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) के सचिव ओमर हामिद खान की शिकायत पर इस्लामाबाद के कोहसर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. PTI नेता पर पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 153-ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 506 (आपराधिक धमकी), 505 (सार्वजनिक शरारत करने वाला बयान) और 124-ए (राजद्रोह) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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