National Single Window System To Integrate In All States UTs And Central Government Department By December

National Single Window System: देश में सभी राज्यों के लिए नया नियम लागू होने जा रहा है. ये नया नियम इस साल दिसंबर तक सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश और केंद्र सरकार के 32 विभाग के लिए लागू हो जाएगा. गुरुवार को इसकी जानकारी एक शीर्ष अधिकारी की ओर से दी गई है.
यह नया नियम सिंगल विंडो सिस्टम है, जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देगी. अधिकारी ने जानकारी दी कि सिंगल विंडो सिस्टम (Single Window System) के तहत कारोबार के लिए मंजूरी और डिमांड आसानी से पूरी हो जाएगी. यह बिजनेस करने के ढंग को बदल देगा. अधिकारी ने कहा कि मांग पूरी होने और मंजूरी मिलने से बिजनेस करने में आसानी होगी.
इन राज्यों में लागू है ये नियम
सिंगल विंडो सिस्टम अब तक आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और कर्नाटक समेत 19 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और 27 केंद्र सरकार के विभाग पहले से ही लागू है. भारत-जापान व्यापार सहयोग समिति की संयुक्त बैठक में सचिव अनुराग जैन ने कहा कि उद्योग और आंतरिक व्यापार (DPIIT) को इससे बढ़ावा मिलेगा.
सिंगल विंडो सिस्टम से क्या मिलेगा फायदा
इस सिस्टम के लागू होने से विभिन्न मंत्रालयों को सूचना प्रस्तुत करने के दोहरेपन को कम किया जा सकेगा, अनुपालन बोझ कम होगा, प्रोजेक्ट जल्द पूरा होगा और व्यवसाय शुरू करने में आसानी होगी. जैन ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इसके तहत जुड़ेंगी. ऐसे में देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा.
भारत में निवेश की अपार संभावनाएं
जैन के कहा कि दिसंबर 2023 तक सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा जाएगा और केंद्र सरकार के सभी 32 विभागों को जोड़ा जाएगा. जैन ने कहा कि भारत में निवेश की अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम सभी राज्यों और केंद्रीय विभागों के लिए पहचान, आवेदन और अप्रूवल को आसान बनाता है.
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