Mutual Fund Rules Investors Need To Comply With These 04 Changes From Next Month
मार्च महीना और चालू वित्त वर्ष (FY23) चंद दिनों में समाप्त होने वाला है. इसके साथ ही अगले महीने यानी 01 अप्रैल 2023 से नए वित्त वर्ष (FY24) की शुरुआत हो जाएगी. हर बार की तरह इस बार भी वित्त वर्ष में बदलाव के साथ-साथ कुछ नियमों व कानूनों में भी बदलाव (Mutual Fund Rules Change) हो जाएगा. कुछ ऐसे ही बदलाव हैं, जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स (Mutual Fund Investors) से जुड़े हुए हैं. आज हम ऐसे ही बदलावों के बारे में बात करने जा रहे हैं…
म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन (MF nomination)
म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स के लिए यह सबसे अहम बदलावों में से एक है. ऐसे इन्वेस्टर्स को 31 मार्च तक या तो नॉमिनी डिक्लेयर करने होंगे, या इसे ऑप्ट आउट करना होगा. अगर इन्वेस्टर्स दोनों में से कुछ नहीं करेंगे तो उनके इन्वेस्टमेंट को फ्रीज कर दिया जाएगा और वे अपने किसी निवेश को भुना नहीं पाएंगे. इन्वेस्टर्स केफिनटेक (KFintech) और सीएएमएस (CAMS) जैसे रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स अथवा एमएफसेंट्रल के माध्यम से यह काम ऑनलाइन कर सकते हैं.
पैन और आधार को लिंक करना (PAN and Aadhar linking)
31 मार्च तक हर किसी के लिए पैन और आधार को लिंक करा लेना जरूरी है. अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाते हैं, तब तो यह और ज्यादा जरूरी हो जाता है. इन्हें लिंक नहीं करने पर 01 अप्रैल से आपका पैन काम करना बंद कर देगा, और ऐसे में एमएफ फोलियो भी रिस्ट्रिक्ट हो सकता है.
वन-टाइम पासवर्ड (One-time password)
अभी तक निवेश को भुनाते समय ही ओटीपी की जरूरत पड़ती आ रही थी, लेकिन अब निवेश करते समय यानी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते समय भी ओटीपी की जरूरत होगी. सेबी ने इससे जुड़े नियमों को बदला है. नए नियम 01 अप्रैल से अमल में आएंगे. इसके बाद आपको कहीं निवेश करने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी मिलेगा.
केवाईसी को रीवैलिडेट करना (Revalidating KYC)
जिन इन्वेस्टर्स ने 01 नवंबर से पहले केवाईसी के लिए आधार का इस्तेमाल किया था, उन्हें 30 अप्रैल से पहले केवाईसी को रीवैलिडेट कराना होगा. सेबी ने इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
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