Mukesh Ambani Anitilia Bomb Case Mumbai Court Order Former Police Officer Pradeep Sharma To Send Jail
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Antilia Bomb Case: मुंबई के एंटीलिया बम कांड के आरोपी और पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को अदालत जेल भेजे जाने का आदेश दिया है. प्रदीप शर्मा पुणे के एक अस्पताल में इलाज करा रहे थे. मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को यरवदा जेल अधिकारियों को तत्काल हिरासत में लेने का आदेश दिया.
इसके पहले स्पेशल एनआईए जज ए एम पाटिल के सामने डॉक्टरों की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई. रिपोर्ट के अध्ययन में पाया गया कि शर्मा की “हालत स्थिर है और उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है.” इसके आधार पर कोर्ट ने पुणे की यरवदा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को तत्काल हॉस्पिटल से शर्मा को हिरासत में लेकर जेल में रखने का निर्देश दिया.
क्या है मामला?
25 फरवरी, 2021 को दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिणी मुंबई स्थित आवास ‘एंटीलिया’ के बाहर विस्फोटकों से लदी एसयूवी मिलने से हड़कंप मच गया था. इसमें 20 जिलेटिन की छड़ें और एक धमकी भरा पत्र मिला था. यह गाड़ी एक बिजनेसमैन मनसुख हिरेन के नाम से थी. मामला तब और उलझ गया जब इस घटना के 10 दिनों के भीतर ही, 5 मार्च को मार्च को मनसुख हिरन की लाश ठाणे के पास समुद्र की खाई में मिली.
सचिन वाजे का दिया साथ
एंटीलिया के बाहर गाड़ी में विस्फोटक लगाए जाने और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में मुंबई पुलिस के एक अधिकारी सचिन वाजे को भी गिरफ्तार किया गया था. सचिन वाजे इस समय मुंबई की तलोजा जेलमें बंद है. वहीं, प्रदीप शर्मा पर अपने साथी सचिन वाजे की मदद करने का आरोप है. शर्मा को जून 2021 में गिरफ्तार किया गया था. शर्मा को पुणे की यरवदा जेल में रखा गया था, जहां तबीयत खराब होने पर उसे हॉस्पिटल में इलाज कराने की मंजूरी मिली थी.
प्रदीप शर्मा ने हाल ही में अपनी जमानत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था.
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