Last Date Of Higher Pension From EPS Is Very Close Know Which Employees Get Benefit

EPFO Pension Scheme: एंप्लाई पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार की ओर से 1995 में पेश किया गया था. इसके बाद से इस स्कीम में कई संशोधन हो चुके हैं. ऐसे ही एक बदलाव हायर पेंशन को लेकर हुआ है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे लेकर सरकार ने 29 दिसंबर को सर्कुलर जारी किया था, जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि किसे हायर पेंशन का लाभ मिलेगा और इन कर्मचारियों को क्या करना चाहिए.
EPF के हायर पेंशन के बारे में लास्ट डेट और सर्कुलर के बारे में जानने से पहले ईपीएफ अकाउंट के बारें कुछ फैक्ट्स जा लेते हैं. इस अकाउंट के तहत कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों की ओर से समान मासिक योगदान दिया जाता है. कर्मचारी पीएफ अकाउंट में अपने बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12 फीसदी कंट्रीब्यूशन करता है. ये फंड लोगों को रिटारमेंट के बाद ब्याज के साथ दिया जाता है.
कौन ले सकता है हायर पेंशन का लाभ
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, हायर पेंशन के योग्य कर्मचारियों की दो कैटेगरी बनाई गई है. पहली कैटेगरी के तहत उन कर्मचारियों को रखा गया है, जो 1 सितंबर, 2014 से पहले ईपीएस के सदस्य थे और ईपीएस से उच्च पेंशन का विकल्प चुना था. साथ ही वे पहले से ही ज्यादा योगदान दे रहे थे, लेकिन हायर पेंशन के रिक्वेस्ट को ईपीएफओ ने अस्वीकार कर दिया था. दूसरी कैटेगरी के तहत वे कर्मचारी आते हैं, जो सितंबर 2014 को ईपीएस के सदस्य थे, लेकिन आवश्यक आवेदन पत्र जमा करके हायर पेंशन का विकल्प नहीं सेलेक्ट कर पाएं.
पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं अप्लाई
ईपीएफओ ने 29 दिसंबर, 2022 को पहली कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें पात्रता शर्तों और ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन करने के प्रोसेस के बारे में जानकारी दी थी. साथ ही इस प्रक्रिया के लिए पोर्टल पर लिंक भी शेयर किए गए हैं. अगर आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. वहीं दूसरे कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए प्रोसेस स्पष्ट नहीं है.
हायर पेंशन की आखिरी डेट
सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को फैसले में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत ईपीएस से हायर पेंशन का विकल्प चुनने का मौका दिया है. इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 मार्च, 2023 है.
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