FM Nirmala Sitharaman Said GST Compensation Delayed For Some States Is Due To Non Availability Of AG Certificate

GST: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जीएसटी मुआवजा मिलने में देरी को लेकर राज्यों की शिकायत पर संसद में बड़ा बयान दिया है. वित्त मंत्री ने कारण बता दिया है कि क्यों कुछ राज्यों को जीएसटी का पैसा नहीं मिल पा रहा है. वित्त मंत्री ने इसके पीछे का कारण बताने के साथ राज्यों को नसीहत भी दी है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि जीएसटी मुआवजे में देरी के लिए केंद्र को दोष देने के बजाय राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महालेखाकार के एजी विवरण (Accountant General’s authentication certificate) समय पर भेजे जाएं. ये जीएसटी का पैसा मिलने के लिए जरूरी हैं.
लोकसभा में वित्त मंत्री ने दिया जवाब
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान द्रमुक के ए राजा और आरएसपी से एन के प्रेमचंद्रन द्वारा उठाए गए जीएसटी मुआवजे पर कई सवालों के जवाब में सीतारमण ने कहा कि केरल सरकार ने पांच साल यानी 2017-18 से 2021-22 तक एजी के बयान नहीं भेजे हैं. उन्होंने कहा, “मैं अपने रिकॉर्ड देख रही हूं और कह रही हूं कि केरल ने 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के जीएसटी मुआवजे के लिए एजी के प्रमाणित बयान नहीं भेजे हैं. मुझे खेद है कि आपने इसे एक साल के लिए भी नहीं भेजा है. साल-दर-साल बीत रहा है और इस तरह सदन का बहुमूल्य समय जाया हो रहा है.”
केरल सरकार ने नहीं भेजे AG सर्टिफिकेट- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, “क्या आपने अपना मुआवजा बकाया प्राोप्त करने के लिए मुझे एक साल के लिए भी एजी का प्रमाणित खाता भेजा है? फिर, यह आरोप लगाया जाता है कि केंद्र समय पर धन जारी नहीं कर रहा है. प्रमाणित अधिकृत बयान एक वर्ष के लिए भी नहीं पहुंचा है.” वित्त मंत्री ने प्रेमचंद्रन से कहा कि वह केरल सरकार को बताएं कि वह सभी स्टेटमेंट एक साथ भेज दे.
AG स्टेटमेंट की प्राप्ति पर हम इसे क्लियर कर देंगे- वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, “स्टेटमेंट की प्राप्ति पर हम इसे क्लियर कर देंगे. आपने इसे एक साल के लिए भी नहीं भेजा है, और आप हम पर आरोप लगाते रहते हैं कि हम आपको समय पर पैसा नहीं दे रहे हैं.” उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला जल्दी सुलझना चाहिए और जरूरी कागजों के मिलते ही केंद्र सरकार राज्यों को पैसा जारी कर देगी.
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