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Fake GST Charge On Food Bill By Many Restaurant And Hotel Misleading In These Three Ways

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GST Charge on Food: ज्यादातर लोग रेस्टोरेंट से खाना खाकर और बिल पेमेंट करके चले आते हैं, लेकिन बिल के बारे में जांच पड़ताल नहीं करते हैं. कई बार तो लोग बिल को बिना देखे ही खाने का भुगतान करके चले आते हैं. आपकी ​ये लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है. कुछ रेस्तरां आपसे जीएसटी बिल चार्ज कर रहे हैं, जबकि वे इस कैटेगरी में आते भी नहीं. ऐसे में आपको ये समझने की जरूरत है कि आपसे कैसे खाने पर ज्यादा बिल वसूल किया जा रहा है.

फर्जी GST वसूल रहे रेस्तरां 

कुछ रेस्तरां और होटल ग्राहकों से फर्जी जीएसटी वसूल कर रहे हैं. ये रेस्टोरेंट और होटल तीन तरीकों से लोगों को जीएसटी के नाम पर गुमराह कर रहे हैं. पहले तरीके की बात करें तो बिल पर बिना जीएसटी बिल लिखे ही ग्राहकों से जीएसटी चार्ज वसूला लिया जाता है. वहीं दूसरे तरीके में जीएसटी मेंशन तो किया है, पर जीएसटी नंबर एक्टिव नहीं है. 

तीसरा तरीका- जीएसटी नंबर ​एक्टिव भी है, लेकिन वह जीएसटी बिल के दायरे में नहीं आता यानी कंपाजिसन स्कीम के तहत नहीं है और वह आपसे जीएसटी चार्ज वसूल करता है. ऐसे में आप इन जीएसटी बिलों की जांच कर सकते हैं.  

यहां करा सकते हैं शिकायत 

अगर इनमें से किसी भी तरीके से जीएसटी चार्ज वसूल किया जा रहा है तो आप ये बिल चुकाने से इनकार कर सकते हैं और फिर भी रेस्तरां और होटल आपसे जीएसटी चार्ज करता है तो आप जीएसटी हेल्पलाइन नंबर 18001200232 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके बाद होटल और रेस्तरां पर कार्रवाई की जाएगी. 

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होटल और रेस्टोरेंट में खाने पर कितनी GST

रेस्टोरेंट और होटल की कैटेगरी के हिसाब से जीएसटी बिल चार्ज किया जाता है. आमतौर पर ग्राहकों से खाने पीने के चीजों के साथ 5 फीसदी ​जीएसटी वसूल किया जाता है. वहीं कुछ जगहों पर 12 फीसदी जीएसटी चार्ज किया जाता है, लेकिन अगर आप महंगे होटल या रेस्तरां में गए हैं तो आपको 18 फीसदी जीएसटी बिल का भुगतान करना होगा. 

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