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DGCA Amend CAR Civil Aviation Requirement Rules For Flight Ticket Passenger


DGCA Amend CAR: विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने यात्रियों को राहत दी है. इसको लेकर डीजीसीए ने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) के नियमों में बदलाव किया है. इससे कई यात्रियों को टिकट का पैसा मिलने में अब से आसानी होगी. 

डीजीसीए ने कहा कि सीएआर में संशोधन करने से उन पैसेंजरों को फायदा मिलेगा जिनकी फ्लाइट कैंसल होगी, बोर्डिंग करने से मना कर दिया गया हो या फ्लाइट में देरी हो रही है. इसी को लेकर डीजीसीए ने सीएआर के नियमों में संशोधन किया है. 

क्या फायदा होगा? 

डीजीसीए ने कहा कि सीएआर में बदलाव करने से कई कैटगरी में यात्रियों को फायदा मिलेगा. डीजीसीए ने कहा कि अगर किसी पैसेंजर ने जिस क्लास का टिकट खरीदा है और उसे इससे कम क्लास वाले में यात्रा करनी पड़ती है तो उसे भारत में ही सफर करने पर टिकट का 75 फीसदी पैसा वापस मिलेगा. 

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कितने सफर पर कितना पैसा मिलेगा?

डीजीसीए ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर की फ्लाइट में टिकट का 30 फीसदी पैसा वापस तब मिलेगा जब यात्रा 1500 किलोमीटर से कम हो. ऐसे ही 50 प्रतिशत टिकट पैसा तब मिलेगा जब सफर 1500 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर के बीच हो.

इससे ज्यादा यानी 3500 किलोमीटर से ज्यादा के सफर पर टिकट का 75 फीसदी पैसा वापस मिल जाएगा. इससे कई यात्रियों की परेशानी कम हो जाएगी. इसको लेकर बहुत समय से मांग की जा रही थी. 

यह भी पढ़ें- Air India Urination Row: ‘पायलट को सस्पेंड करना…ज्यादा हो गया’, डीजीसीए के फैसले पर एयर इंडिया


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