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CBDT Notifies ITR Forms And ITR Acknowledgement For AY 2023-24 NO Common ITR Form This Year


Income Tax Return Form Notified For AY 2023-24: वित्त वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को नोटिफाई कर दिया गया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के साथ इनकम टैक्स रिटर्न एकनॉलेजमेंट को भी नोटिफाई किया है. वैसे सीबीडीटी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को हमेशा वित्त वर्ष के शुरुआत में नोटिफाई करता रहा है लेकिन इस बार वित्त वर्ष शुरू होने से पहले ही नोटिफाई कर दिया गया है. 

नहीं आया कॉमन आईटीआर फॉर्म

हालांकि इस बार ये उम्मीद की जा रही थी कि सीबीडीटी इस वर्ष से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न जारी कर सकता है. वित्त मंत्री निर्णला सीतारामन ने भी एक फरवरी 2023 को बजट पेश करते हुए सभी टैक्सपेयर्स के लिए कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का प्रस्ताव दिया था. उन्होंने कहा था कि इनकम टैक्स विभाग की हमेशा से कोशिश रही है कि टैक्सपेयर्स सर्विसेज सुविधा को बेहतर बनाने के साथ और अनुपालन को आसान और सहज बनाया जाए. वित्त मंत्री ने कहा था कि वो इसमें और भी सुधार देखना चाहती हैं इसलिए टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए नेक्स्ट जेनरेशन कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को रोलआउट किया जाएगा. हालांकि आने वाले एसेसटमेंट ईयर से इसे लॉन्च नहीं किया जा रहा है. 

आपको बता दें अलग-अलग तरह के टैक्सपेयर्स के लिए 7 प्रकार के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स होते हैं. इनकम टैक्स विभाग ने फॉर्म संख्या 1 से से लेकर फॉर्म संख्या 5 को नोटिफाई किया है.  इन्हीं फॉर्म के जरिए टैक्सपेयर्स एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेंगे. 

किनके लिए है ITR फॉर्म संख्या -1

इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म संख्या उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है. उनके आय का सोर्स वेतन के अलावा एक घर प्रॉपर्टी से आय हो.  इसके अलावा ब्याज से होने वाला आय और डिविडेंड इनकम और कृषि से सलाना 5,000 रुपये तक इनकम वाले लोग भी आईटीआर फॉर्म एक के जरिए आयकर रिटर्न भर सकते हैं. 

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किनके लिए है आटीआर फॉर्म संख्या -2

अगर म्यूचुअल फंड, स्टॉक या फिर अचल संपत्तियों की बिक्री से कैपिटल गेन का लाभ होता है या एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी है तो ऐसे टैक्सपेयर्स को आईटीआर -2 दाखिल करना होगा. हालांकि, आईटीआर – 2 से वे लोग आईटीआर नहीं भर सकते जिन्हें व्यवसाय या पेशे से लाभ होता है. 

कौन भर सकता है फॉर्म संख्या – 3

इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म संख्या -3 उन व्यक्तियों और HUF के लिए लागू होगा, जिन्हें लाभ से आय  होती है या व्यवसाय से लाभ होता है. 

आटीआर फॉर्म संख्या – 4

आईटीआर-4, जिसे सुगम के रूप में भी जाना जाता है, जो व्यक्तियों और एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) (एलएलपी के अलावा) के लिए लागू होता है, जिनकी व्यवसाय और पेशे से कुल आय 50 लाख रुपये तक होती है.  यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो या तो किसी कंपनी में निदेशक है या उसने गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है या या कृषि आय 5,000 रुपये से ज्यादा हो. 

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