बिज़नेस

Budget 2023-24 New Tax Regime Or Old Tax Regime Which One Is Better Know Details Here


New vs Old Income Tax Regime: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नए इनकम टैक्स रिजिम को लोकप्रिय बनाने और टैक्सपेयर्स के बीच उसकी स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है. नए टैक्स रिजम में 7 लाख रुपये तक के सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. जबकि पुरानी टैक्स रिजिम में 5 लाख रुपये सालाना आय पर टैक्स नहीं देना होता है. 

वित्त मंत्री ने नए इनकम टैक्स रिजिम को डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बनाने का एलान कर दिया है. हालांकि पुराने टैक्स व्यवस्था को इसके साथ जारी रखने का फैसला किया गया है. वित्त मंत्री ने भी कहा कि नई टैक्स रिजिम अपनाने के लिए सरकार किसी पर दबाव नहीं डाल रही है. पर सवाल उठता है कि नए टैक्स रिजिम और पुराने टैक्स रिजिम में कौन बेहतर है? 

नए और पुराने टैक्स रिजिम में टैक्स स्लैब

नए टैक्स रिजिम में 7 लाख रुपये तक जिनकी आय है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा. क्योंकि सरकार 25,000 रुपये कै टैक्स रिबेट देगी. नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. 3 से 6 लाख वाले स्लैब में 5 फीसदी,  6 से 9 लाख रुपये तक के स्लैब पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये तक के स्लैब पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक के स्लैब पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स चुकाना होगा.  


पुराने टैक्स रिजिम में 5 लाख रुपये तक जिनकी आय है उन्हें कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है.  क्योंकि 12500 रुपये जो टैक्स बनता है सरकार रिबेट देती है. पुराने टैक्स रिजिम में 2.50 लाख रुपये तक के सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है. 2.50 से 5 लाख रुपये तक के आय पर 5 फीसदी, 5 से 10 लाख रुपये तक के इनकम पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से ज्यादा के आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होता है. 

नए और पुराने टैक्स रिजिम में कौन बेहतर? 

मान लिजिए अगर किसी व्यक्ति की आय सालाना 10 लाख रुपये है तो नए टैक्स रिजिम के तहत उसे 60,000 रुपये इनकम टैक्स का भुगतान करना होगा. जबकि पुराने टैक्स रिजिम में टैक्सपेयर्स को 1,12,500 रुपये टैक्स का भुगतान करना होगा. जिसपर 4 फीसदी एजुकेशन सेस अलग से लगेगा. यानि 10 लाख रुपये तक के आय पर नए टैक्स रिजिम में 52,500 रुपये टैक्स की बचत होगी. 

अगर किसी की सालाना आय 15 लाख रुपये है तो नए टैक्स रिजिम के तहत 150000 रुपये टैक्स देना होगा जबकि पुराने टैक्स रिजिम में 2,62,500 रुपये टैक्स चुकाना होगा. जिसपर 4 फीसदी अलग से एजुकेशन सेस देना होगा. यानि जिनकी आय 15 लाख रुपये है उन्हें नए टैक्स रिजिम में 1,12,500 रुपये कम टैक्स देना होगा. 

टैक्स के जानकारों के मुताबित नया टैक्स रिजिम उन टैक्सपेयर्स को लुभा सकता है जो डिडक्शन और HRA का लाभ नहीं लेता है. हालांकि डिडक्शन का लाभ लेने वाले टैक्सपेयर्स के लिए अभी भी पुरानी टैक्स रिजिम लुभा सकती है.  

ये भी पढ़ें 

Budget 2023: आपकी आमदनी 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख हो, टैक्स में सरकार ने आपको कितनी बड़ी राहत दी, जानिए

 

#Budget #Tax #Regime #Tax #Regime #Details

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button