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ITR Filing In How Much Time Will You Get Refund After Filing ITR Know Details


ITR Filing for FY 2022-23: नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए जून और जुलाई का महीना बहुत अहम होता है. इस महीने में इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करना बहुत आवश्यक होता है. वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए बिना पेनाल्टी के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख करीब आ रही है. ऐसे में अगर आप बिना जुर्माने के इस काम को करना चाहते हैं तो 31 जुलाई तक इस काम को करना बेहद जरूरी है. आईटीआर को लेकर टैक्सपेयर्स के मन में तक के सवाल रहते हैं. इसमें सबसे कॉमन सवाल है कि रिटर्न फाइल करने के कितने दिन में टैक्सपेयर्स को रिफंड प्राप्त हो जाएगा. हम आपको आज इस कॉमन सवाल का जवाब दे रहे हैं.

किन लोगों को मिलेगा रिफंड?

रिफंड प्राप्त करने में कुल कितना वक्त लगेगा इस सवाल का जवाब प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किन लोगों को रिफंड प्राप्त होगा? जिन लोगों ने पूरे साल टीडीएस या एडवांस टैक्स के रूप में पहले ही ज्यादा टैक्स जमा कर दिया है उन्हें रिफंड प्राप्त होता है. इस रिफंड को प्राप्त करने के लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है. इस रिफंड को आईटी डिपार्टमेंट टैक्सपेयर के बैंक खाते में ट्रांसफर करता है. पहले इस काम में महीनों के वक्त लगता था, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ डिजिटलाइजेशन के कारण रिफंड प्राप्त करने की अवधि में बहुत कमी आई है. अब आईटी डिपार्टमेंट केवल कुछ हफ्तों में ही रिफंड जारी कर दे रहा है.

कितने दिनों में मिल रहा रिफंड-

आमतौर पर अगर आपने आईटीआर फाइल करने में किसी तरह की गलती नहीं की है और समय पर आईटीआर वेरिफिकेशन कर दिया है तो ऐसे में आपको रिटर्न फाइल करने के 2 से 6 महीने के भीतर रिफंड मिल जाएगा, लेकिन आमतौर पर देखा गया है आजकल कई टैक्सपेयर्स को रिफंड फाइल करने के कुछ हफ्तों यानी 30 दिनों के भीतर ही रिफंड मिल जाता है. टेक्नोलॉजी ने इस काम को बहुत तेज कर दिया है.

किन गलतियों के कारण होती है रिफंड में देरी

1. कई बार लोग इनकम टैक्स रिटर्न बिलकुल डेडलाइन पर फाइल करते हैं. इसके बाद वह आईटीआर वेरिफिकेशन में भी देरी करते हैं. ऐसे में उन्हें रिफंड मिलने में देरी होती है.

2. इसके साथ ही अगर आप मैनुअल मोड से रिफंड जारी करते हैं तो आपको रिफंड मिलने में देरी हो सकती है. ऐसे में कोशिश करें कि ई-फाइलिंग करें. आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ खास परिस्थितियों जैसे सीनियर सिटीजन को छोड़कर सभी लोगों के लिए ई-रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है.

3. वेरिफिकेशन का कार्य  को पूरा करने के बाद ही किसी व्यक्ति को रिफंड प्राप्त होगा. ऐसे में वेरिफिकेशन को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि जल्द आपको रिफंड राशि प्राप्त हो जाएं.

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