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सस्ता हो जाएगा सिनेमा हॉल का खाना? मीटिंग के बाद इन चीजों को टैक्स फ्री कर सकता है GST काउंसिल


हाइलाइट्स

11 जुलाई को होगी GST काउंसिल की 50वीं बैठक.
मीटिंग में फिटमेंट कमिटी के प्रस्तावों पर चर्चा होगी.
कैंसर की इम्पोर्ट होने वाली दवाओं को GST से बाहर करने का सुझाव दिया गया है.

नई दिल्ली. अगले हफ्ते जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक होने जा रही है. माना जा रहा है कि इस बैठक में कुछ चीजों पर GST कम करने पर विचार किया जा सकता है. इन चीजों में कुछ दवाएं, खेती में इस्तेमाल होने वाले सामान आदि शामिल हो सकते हैं. इस मीटिंग में सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर लगने वाले GST को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने के प्रपोजल पर भी विचार किया जा सकता है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिटमेंट कमिटी ने कैंसर की दवाओं समेत कई प्रोडक्ट्स पर टैक्स खत्म करने या हटाने का प्रपोजल दिया है. इन्हीं प्रपोजल्स पर 11 जुलाई को होने वाली जीएसटी कमिटी की मीटिंग में चर्चा होनी है. ये जीएसटी काउंसिल की 50वीं मीटिंग होगी. आपको बता दें कि फिटमेंट कमिटी में केंद्र और अलग-अलग राज्यों के टैक्स ऑफिसर शामिल हैं.

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किन प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम करने का प्रपोजल है
– कैंसर के इलाज के लिए विदेश से इम्पोर्ट होने वाली Dinutuximab/qarziba दवा को जीएसटी फ्री किया जा सकता है.
– खास मेडिकल जरूरतों और इलाज के लिए इम्पोर्ट होने वाली खाद्य सामग्रियों और दवाओं को भी जीएसटी के दायरे से बाहर किया जा सकता है.
– बिना फ्राई किए हुए स्नैक्स पर GST को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जा सकता है.
– प्राइवेट संस्थाओं द्वारा सैटेलाइट लॉन्च को भी जीएसटी के दायरे से बाहर किया जा सकता है ताकि सरकारी संस्थानों की तुलना में उन्हें बराबर मौके मिलें.

सस्ता होगा सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न खाना
फिटमेंट कमिटी ने प्रपोजल दिया है कि सिनेमा हॉल में मिलने वाले खाने पर 5 फीसदी जीएसटी लगाई जाए, न कि 18 फीसदी. कई सिनेमा हॉल इसके लिए ग्राहकों से 18 फीसदी जीएसटी वसूल रहे हैं. कमिटी का कहना है कि सिनेमा हॉल में मिलने वाले खाने पर भी उतनी ही जीएसटी लगनी चाहिए जितनी रेस्टॉरेंट्स में लगती है. आपको बता दें कि अगर सिनेमा टिकट और खाने-पीने की चीजें अगर एक पैकेज की तरह खरीदी जाती हैं तो उन पर उतना ही जीएसटी लगेगा जितना सिनेमा टिकट पर लागू होगा. टिकट की कीमत 100 रुपये से कम होने पर 12 फीसदी जीएसटी और 100 रुपये से ऊपर होने पर 18 फीसदी जीएसटी. पर अगर खाने-पीने का सामान टिकट के साथ नहीं लिया जा रहा हो, तो उस पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रपोजल फिटमेंट कमिटी ने दिया है.

इसके अलावा मीटिंग में येभी साफ किया जाएगा कि किसान जब कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉटन बेचते हैं, तो उस पर जीएसटी लगेगी या नहीं. इसके साथ ही, मल्टि यूटिलिटी व्हीकल, पान मसाला और तंबाकू पर जीएसटी को लेकर भी क्लैरिटी दी जाएगी.

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