Edappadi Palaniswami Became General Secretary AIADMK After Madras High Court Rejected O Panneerselvam Plea
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Tamil Nadu AIADMK News: मद्रास हाईकोर्ट ने अन्नाद्रमुक (AIADMK) की आम परिषद के 11 जुलाई के प्रस्तावों के खिलाफ पार्टी नेता ओ पनीरसेल्वम (O Panneerselvam) और उनके सहायकों की याचिकाएं खारिज कर दी. इन प्रस्तावों में उन्हें और उनके समर्थकों को निष्कासित किया जाना भी शामिल है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अन्नाद्रमुक ने औपचारिक रूप से ई पलानीस्वामी (E Palaniswami) को अपने महासचिव के रूप में घोषित किया.
कोर्ट के फैसले के बाद अन्नाद्रमुक के मुख्यालय में पलानीस्वामी के समर्थक जश्न मनाने लगे. उन्होंने फैसले का स्वागत करते हुए पटाखे छोड़े और मिठाइयां बांटी. फैसले के बाद पलानीस्वामी पार्टी मुख्यालय पहुंचे और वहां अन्ना द्रमुक के दिवंगत नेताओं एम जी रामचंद्रन और जे. जयललिता को श्रद्धांजलि दी. टीम ओ पनीरसेल्वम के अब दो जजों की बेंच के सामने अपील करने की संभावना है.
अन्नाद्रमुक के वकील आई एस इन्बादुरई ने कहा कि अदालत ने पार्टी के महासचिव का चुनाव कराने के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दीं. उन्होंने कहा कि पनीरसेल्वम (और अन्य) ने 11 जुलाई 2022 के प्रस्तावों के खिलाफ एक याचिका दायर की थी. इसे खारिज कर दिया गया है.
मद्रास हाई कोर्ट पर छोड़ा था फैसला
मद्रास हाई कोर्ट पिछले साल जुलाई में पार्टी की महापरिषद की ओर से तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी पलानीस्वामी को एआईएडीएमके के अंतरिम महासचिव के रूप में पदोन्नत करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने पहले अंतरिम प्रमुख के रूप में उनकी निरंतरता को बरकरार रखा था, लेकिन प्रस्तावों की वैधता पर निर्णय लेने के लिए इसे मद्रास हाई कोर्ट पर छोड़ दिया.
पलानीस्वामी ने दाखिल किया था नामांकन
पलानीस्वामी ने शनिवार को पार्टी के महासचिव पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था. जिसकी ओ पन्नीरसेल्वन ने पार्टी की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए आलोचना की थी. संगठनात्मक चुनाव पांच साल में एक बार होते हैं. केवल निर्वाचित महासचिव ही बाद में संगठनात्मक चुनाव करा सकते हैं और पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं.
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